रुद्रपुर – तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने गदरपुर के बहुचर्चित जसवीर हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्तों को दो जनवरी को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की है।
मामला पांच अगस्त 2022 का है। ग्राम चंदनपुरा, गदरपुर निवासी सिकंदर पाल द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर के अनुसार, उसके भाई जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू का ग्राम रोशनपुर, गदरपुर निवासी जगजीत सिंह और प्रदीप सिंह उर्फ पित्ता से करीब एक वर्ष पूर्व आपसी विवाद हुआ था। उस समय पंचायत के माध्यम से विवाद को सुलझा लिया गया था, लेकिन दोनों आरोपी रंजिश रखने लगे थे।
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आरोप है कि इसके बाद आरोपी सोशल मीडिया और फोन कॉल के माध्यम से जसवीर सिंह को लगातार जान से मारने की धमकियां देने लगे। पांच अगस्त 2022 को शाम करीब सात बजे जसवीर सिंह गांव बहराबजीर स्थित एक किराना स्टोर से कोल्डड्रिंक लेने जा रहा था। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार होकर जगजीत सिंह व प्रदीप सिंह अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और जसवीर से अभद्रता करने लगे।
बताया गया कि प्रदीप सिंह ने गोली मारने के लिए उकसाया, जिसके बाद जगजीत सिंह ने तमंचा निकालकर जसवीर सिंह पर फायर कर दिया। गोली उसकी कमर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।
आरोप है कि इसके बाद हमलावरों ने हवाई फायरिंग कर मौके पर मौजूद लोगों को धमकाया और चेतावनी दी कि यदि पुलिस में शिकायत की गई तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। गोली लगने के लगभग 15 मिनट बाद जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने मामले में कुल पांच अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस हत्याकांड की सुनवाई तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में चली, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पेश किए गए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।
सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने प्रदीप सिंह को आर्म्स एक्ट तथा जगजीत सिंह को हत्या एवं आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को दो जनवरी को सजा सुनाने की तिथि नियत की है।

