पुलिस अधीक्षक ने कहा— बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
अतुल्य भारत चेतना
सुरेश कुमार चौधरी
टीकमगढ़। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में POCSO अधिनियम एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
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बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार जरूरी: एसपी
एसपी मनोहर सिंह मंडलोई ने पुलिसकर्मियों को निर्देश देते हुए कहा, “बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बच्चों से हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, वयस्कों की तरह सख्ती न अपनाएं। कानून के दायरे में रहकर ही कार्यवाही करें।”

18 वर्ष से कम उम्र के अपराधी को जेल नहीं: प्रधान मजिस्ट्रेट
किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट नूतन रावते ने कहा, “पुलिस गिरफ्तारी के समय व्यक्ति की आयु की पूरी जाँच करे। अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु होने पर उसे तुरंत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए। किसी भी स्थिति में ऐसे किशोर को जेल में नहीं रखा जा सकता।”
JJ Act के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी
विधि सह परिवीक्षा अधिकारी भारत भूषण झा ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों को बारीकी से समझाया। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम
- 18 वर्ष से कम आयु के विधि-उल्लंघन करने वाले बालकों
- देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों
पर लागू होता है तथा इनके लिए वयस्कों से पूरी तरह अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
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प्रमुख उपस्थितजन
- किशोर न्याय बोर्ड सदस्य: डॉ. जया श्रीवास्तव, डॉ. हरिहर यादव
- बाल कल्याण समिति अध्यक्ष: श्रीमती अनुपमा नायक
- सदस्य: श्रीमती श्वेतनिशा सक्सेना, प्रीति चतुर्वेदी, श्री अनिल पुष्पकार, सुभाषचंद्र वैद्य
- विशेष किशोर पुलिस इकाई प्रभारी: ज्ञानेंद्र रजक, आरक्षक अरविंद्र यादव
- जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
- ग्रामीण स्वावलंबन समिति: जिला प्रोग्राम समन्वयक गोकुल प्रजापति, जिला समन्वयक सुरेन्द्र कुमार, कार्यकर्ता संगीता, गीता, चम्पा आदि
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कार्यशाला का आयोजन ग्रामीण स्वावलंबन समिति के सहयोग से पुलिस विभाग द्वारा किया गया। एसपी ने सभी से बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बरतने तथा कानून का पूर्ण पालन करने का आह्वान किया।

