शहडोल जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री अखिलेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि बाल विवाह एवं दगना कुप्रथा की रोकथाम हेतु जागरूकता रैली,दीवार लेखन जैसी अन्य गतिविधियां आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इसी कड़ी में बाल विवाह की रोकथाम एवं दागना कुप्रथा के प्रति जागरूक करने के लिए सेमरिया चन्नौड़ी परियोजना बुढ़ार,धनपुरी न. 3,खैरहा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को समझाइए दी गई की बाल विवाह कानूनी अपराध है इसके प्रति जागरूक रहे हैं, युवक की उम्र 21 वर्ष एवं बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह कराए।
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साथ ही बच्चों के बीमार होने पर डॉक्टरों की सलाह लें,झाड़ फूंक के बहकावे में ना आए। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों को बाल विवाह न करने की शपथ भी दिलाई गई।

