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Sun. Jan 11th, 2026

प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर ब्लास्ट के खिलाफ सख्ती, एक माह में वसूला 18.90 लाख रुपये का जुर्माना

अतुल्य भारत चेतना
नरेंद्र चौहान

गुरुग्राम। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सितंबर महीने में साइलेंसर ब्लास्ट के मामले में 189 चालान जारी किए हैं। इनमें से ज्यादातर चालान रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिलों और प्रेशर हॉर्न के लिए किए गए हैं। जिसके बाद गुरुग्राम ट्रेफिक पुलिस ने पिछले माह कुल मिलाकर 18.90 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। पुलिस उपायुक्त (यातायात) के अनुसार, इस अभियान के दौरान 94 चालान साइलेंसर ब्लास्ट के लिए और 95 प्रेशर हॉर्न के लिए किए गए। कुल मिलाकर इन मामलों में 18.90 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित बनाना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। कुछ बाइक चालक अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न या पटाखे लगाकर अन्य लोगों को परेशान करते हैं जिससे स्थिति और खराब होती है।साइलेंसर ब्लास्ट तकनीकी रूप से केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अंतर्गत शोर करना माना जात है। इसके तहत तेज गति से चल रही मोटरसाइकिल के इंजन को बंद करके तुरंत चालू करने पर तेज आवाज होती है जो अक्सर भारी इंजन वाली बाइकों में होती है। गुरुग्राम पुलिस ने इस विशेष अभियान से यह प्रयास किया है कि सड़क पर अनुशासन बना रहे और यातायात नियमों का पालन हो सकें। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षित रूप से चलें।

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News Desk

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