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पूर्व से प्रभावी निषेधाज्ञा आदेश में हुआ आंशिक संशोधन

By News Desk May 18, 2024
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अतुल्य भारत चेतना
रईस अहमद

बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 तथा आसन्न त्यौहारों के अवसर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 अन्तर्गत जनपद में 11 मई 2024 से 06 जून 2024 तक प्रभावी निषेधाज्ञा आदेश के पूर्व से प्रभावी 30 प्रस्तरों में 01 अतिरिक्त प्रस्तर की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा जारी संशोधित आदेश 18 मई 2024 के अनुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 57-कैसरगंज में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 287-पयागपुर एवं 288-कैसरगंज में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अन्तिम 72 घण्टों के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीज़र (एस.ओ.पी.) में दिये गये निर्देशों का भी शत-प्रतिशत अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा। श्री रंजन ने बताया कि पूर्व निर्गत शेष प्रतिबन्ध/निर्देश जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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