अतुल्य भारत चेतना
अशोक कुमार सोनी
बहराइच। महसी विधानसभा से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को एसडीएम को धमकाने के मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई थी साथ ही ढाई हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया था। एम पी एम एल ए कोर्ट से हुई सज़ा के विरुद्ध विधायक सुरेशवर सिंह के वकीलों ने निचली अदालत के आदेश पर स्थगन लगाने के लिये जनपद न्यायाधीश के कोर्ट पर अपील दायर की। सोमवार को जनपद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।

जिले के महसी विधान सभा के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह पर वर्ष 2002 में हरदी थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में बीते गुरुवार को हुई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित ने सुनवाई करते हुए विधायक पर दो वर्ष की सजा सुनाई थी। साथ ही विभिन्न मामलों में ढाई हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि अंतरिम जमानत शुक्रवार को ही मंजूर हो गया था। विधायक के वकील ने निचली अदालत के फैसले को जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी के न्यायालय पर अपील दायर कर चुनौती दी। जनपद न्यायाधीश ने सोमवार को मामले की सुनवाई की पक्ष और विपक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले को स्थगित कर दिया है। विधायक के सजा पर रोक लगने से उनके समर्थकों में खुशी छा गई सभी ने एक दूसरे को बधाई देकर खुशी जताया। वही विधायक ने शहर के सिद्धनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
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