एसडीएम महसी के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत कर सके शिकायतकर्ता
सूरज कुमार तिवारी
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संवाददाता बहराइच
बहराइच 08 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अमित कुमार ने बताया कि जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, बहराइच के पत्र दिनांक 08 जनवरी 2026 के साथ राजाराम शुक्ला होमगार्ड नं01143, रमाकान्त मिश्रा होमगार्ड नं0 1124 एवं राम कुमार तिवारी होमगार्ड नं0 1137 कम्पनी महसी, बहराइच का शिकायती प्रार्थना पत्र जो उप जिलाधिकारी, महसी आलोक प्रसाद के विरूद्ध अभद्रता एवं जाति सूचक गालियों दिये जाने सम्बन्धी कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में जॉच हेतु प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 08 जनवरी 2026 द्वारा प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी, बहराइच को जॉच अधिकारी नामित करते हुए आदेशित किया गया कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित दिव्यांग व्यक्ति, सम्बन्धित कर्मचारियों एवं शिकायतकर्तागण का बयान अंकित कर प्रकरण की गहनतापूर्वक जॉच कर, सुस्पष्ट जॉच आख्या दिनांक 08 जनवरी 2026 की सायं तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
एडीएम श्री कुमार ने बताया कि जॉच अधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी, बहराइच ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 08 जनवरी 2026 जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी है। जॉच अधिकारी द्वारा तहसील महसी में जाकर दित्यांग व्यक्ति, तहसील कर्मचारियों एवं प्रभावित पक्षों/शिकायतकर्तागण का बयान लेकर जॉच आख्या प्रस्तुत किया गया। जॉच आख्या में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायती प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में कोई भी ऐसा तथ्य शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे शिकायती प्रार्थना पत्र की सत्यता स्पष्ट हो ऐसे में जॉच अधिकारी द्वारा शिकायत को निराधार एवं शिकायत की पुष्टि न होने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है।
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