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Sun. Jan 11th, 2026

कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने जिले में बाल विवाह रोकने हेतु चलाए जा रहे जागरूकता हस्ताक्षर अभियान में निभाई सहभागिता

शहडोल – भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह रोकने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों एवं समाज के सहभागिता से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बाल विवाह रोकने हेतु हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत कलेक्टर डॉ.केदार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा, डीपीसी श्री अमरनाथ सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में शपथ पत्र में हस्ताक्षर कर बाल विवाह के प्रति जनमानस को जागरूक किया।

कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह करना कानून अपराध है, शादी के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की सूचना दूरभाष नंबर 1098 या महिला बाल विकास विभाग के अमले, संबंधित थाना को देना सुनिश्चित करें जिससे शहडोल जिले को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके।

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अनिल पाण्डेय

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