शहडोल – प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में खुले में मांस का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशानुसार नगरपालिका शहडोल के अमले द्वारा शहडोल नगर के बस स्टैंड के पास खुले में मांस का विक्रय करने वाले 7 दुकानदारो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1800 रूपये की राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। साथ ही दुकानदारो को समझाइश भी दी गई की खुले में मांस का विक्रय न किया जाए एवं निर्धारित स्थानो पर ही दुकाने संचालित करें अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इस कार्यवाही में स्वच्छता निरीक्षक अनिल महोबिया आईसी इंचार्ज गौरव, भूपेश कोहरे, आनंद यादव सहित अन्य कर्मचारियो की भूमिका रही।
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