Breaking
Sun. Jan 11th, 2026

11 साल पुराने मारपीट व जानलेवा हमले के 6 आरोपियो को सुनाई सजा

11 साल पुराने मारपीट व जानलेवा हमले के 6 आरोपियो को सुनाई सजा

रिपोर्टर मनमोहन गुप्ता भरतपुर

डीग -डीग जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज गौड़ की अदालत ने 11 वर्ष पुराने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को छह आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया था। दोषी ठहराए गए आरोपियों में परमदरा निवासी भोवल उर्फ भोवल्ली, राजेश उर्फ रज्जो, श्याम, प्रताप, जीतराम और कप्तान शामिल हैं। अदालत ने उन्हें धारा 323/149 के तहत एक वर्ष और धारा 326/149 के तहत पांच वर्ष की सजा दी। मामले में 14 गवाह और 18 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। लोक अभियोजक राकेश खंडेलवाल और परिवादी पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि घटना 24 अप्रैल 2014 की है, जब मंशो और बच्चू जंगल से लौट रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और बाद में कट्टा, बंदूक, लाठी-डंडों व फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। भीड़ के इकट्ठा होने के बावजूद फायरिंग भी की गई। अदालत ने सभी तथ्य सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया।

Author Photo

मनमोहन गुप्ता

Responsive Ad Your Ad Alt Text
Responsive Ad Your Ad Alt Text

Related Post

Responsive Ad Your Ad Alt Text