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बालाघाट जिले के समीप छत्तीसगढ़ में लिंक रोड, भिलाई एवं दुर्ग शहर में नो एंट्री समय में प्रवेश करने वाले भारी /मध्यम माल वाहक वाहन मालिकों पर की गई कार्यवाही

By News Desk Dec 14, 2024
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विगत 02 दिनों में 15 भारी माल वाहक मालिकों पर कार्यवाही कर 37500 समंस शुल्क वसूल किया गया

अतुल्य भारत चेतना
उमेश शेंडे

बालाघाट। पूर्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा भारी/ मध्य माल वाहक मालिकों की बैठक लेकर नो एंट्री क्षेत्र में वाहन ना चालाने निर्देश दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक दुर्ग, जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर एवं ऋचा मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात ) के मार्गदर्शन में तथा सतानंद विंध्यराज उप पुलिस अधीक्षक ( यातायात ) के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा विगत 2 दिनों में भारी/मध्यम माल वाहक चालकों पर नो एंट्री में प्रवेश किया जाने पर कार्यवाही की गई। पूर्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा ऐसे मार्ग एवं बाजार क्षेत्र जिसे जिला दंडाधिकारी द्वारा भारी /मध्यम मालवाहकों के लिए नो एंट्री जोन घोषित किया गया है।

ऐसे मार्ग में प्रवेश न करने हेतु वाहन मालिक की बैठक आयोजित किया गया था और इन मार्ग में जो समय प्रतिबंध है उस समय पर सड़क दुर्घटना एवं जाम की स्थिति निर्मित ना हो इस हेतु प्रवेश न करने हिदायत दिया गया था परंतु विगत 02 दिनों में 15 भारी माल वाहकों के द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 एवं 115/194 के तहत कार्यवाही करते हुए 37500 अर्थदंड से दंडित किया गया। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगा, ऐसे वाहन मालिकों से अपील है कि वे अपने वाहन चालकों को नो एंट्री समय में प्रवेश न करने हेतु समझाइए दे l

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