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नकली खाद बेचने पर शिवपुरी पुलिस की कार्यवाही, पुलिस थाना खनियांधाना ने 2 लाख रुपये का नकली डीएपी खाद पकड कर कार्यवाही की

By News Desk Nov 20, 2024
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अतुल्य भारत चेतना | नीरज गुप्ता

शिवपुरी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री अमनसिंह राठौड के द्वारा जिले में आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी की रोकथाम आदेशित किया गया था एवं जीरो टोलरेंस के निर्देश दिये थे उक्त आदेश के पालन में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन मे, एवं एस.डी.ओ.पी. महोदय अनुभाग पिछोर के मार्गदर्शन में दिनांक 19.11.2024 को सुबह मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कफार मे रसीभान लोधी अपने घर पर भारी मात्रा मे अबैध रुप से डीएपी खाद का निर्माण कर रहा है तथा भोले भाले किसानों को नकली खाद की विक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर से ग्राम कफार मे रसीभान लोधी के घर पर दविस दी गई तो रसीभान लोधी पुलिस को देखकर छतों पर चढकर भाग खडा हुआ तथा उसके घर के अंदर आंगन मे 50 कट्टे DAP IFFCO Company printed बोरी (manufactured, packed And Marketed by IFFCO private limited.P.O. paradeep, dist JAGATSINGHPUR-754142 Oddisha), 10 कट्टे मोजक DAP 18-46 printed (Imported, Packed and Marketed by Mosaic India private limited cybercity gurugram, Haryana), 70 कट्टे सफेद सादा बोरी भरी हुई संदिग्ध पदार्थ (बिना company Name के) पकडे गए, 60 कट्टे खाली (IFFCO printed) एवं 1 सिलाई मशीन (बोरी सिलने वाली) मौके पर पायी गयीं। आरोपी रसीभान लोधी संदिग्ध कच्चा पदार्थ से नकली डीएपी खाद तैयार कर, नकली डीएपी खाद की बोरियों का निर्माण कर रहा था तथा मौके पर ही बोरियों की सिलाई कर विक्री हेतु तैयार कर रहा था तब तत्काल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड खनियाधाना को मौके पर तलब किया गया तो मौके पर उर्वरक निरीक्षक राजेन्द्र राजपूत एवं राजकुमार दुबे कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि.ख. खनियाधाना उपस्थित हुऐ । अवैध भरे हुये कट्टो से नमूना लिया गया एवं परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। आरोपी रसीभान लोधी द्वारा उर्वरक का अवैध रूप से भण्डारण तथा कालाबाजारी किया जाना एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 का उल्लंघन किया जाना पाया जाने से उक्त खाद के कट्टे एवं सिलाई मशीन, संदिग्ध कच्चा माल आदि मौके पर जप्त कर आरोपी रसीभान लोधी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 487/2024 धारा 3/7 ईसी एक्ट एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 कायम कर विवेचना मे लिया गया है।

महत्वपूर्ण भूमिकाः – उक्त कार्यवाही मे निरी. सुरेश शर्मा, सउनि रामसिंह भिलाला, सउनि प्रकाश कौरव, प्र.आर. नरेन्द्र पाल, प्र.आर. नीतू सिंह आर. जयवीर, अनूप, सत्यवीर, आर. बलराम, आर. रवि, आर. अरबिंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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