महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
अतुल्य भारत चेतना
संवाददाता
लखनऊ। महिलाओं के सशक्तिकरण के मिशन को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश में आगे बढ़ा रही योगी सरकार ने बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को 25000 रुपये की आर्थिक सहायता 6 किश्तों में प्रदान की जाती है।
प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करने, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देने, बालिकाओं का स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करने तथा बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग द्वारा अप्रैल, 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संचालित है। जनपद रामपुर में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 13,392 बेटियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

समस्त पात्र बेटियों को मिलेगा लाभ पात्रता/आवेदन की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता के लिए उत्तर प्रदेश का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, परिवार के वार्षिक आय अधिकतम 03 लाख रुपये हो और एक ही परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बालिका स्वयं (यदि वयस्क हो), माता-पिता या अभिभावक आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस केंद्रों/साइबर कैफे/स्वयं के स्मार्टफोन या कंप्यूटर आदि से http://mksy.up.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं या जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 6 श्रेणियों में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि 25000 रुपये है। इसके तहत बेटी के जन्म के समय दी जाने वाली प्रथम श्रेणी धनराशि 5000 रुपए है। वहीं एक वर्ष की आयु तक समस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर द्वितीय श्रेणी में 2000 रुपये धनराशि दी जाती है। इसी तरह कक्षा 1 व कक्षा 9 में प्रवेश पर 3-3 हजार रुपये की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की धनराशि और कक्षा 9 में प्रवेश पर 5 हजार रुपए की पंचम श्रेणी की धनराशि दी जाती है। अंत में 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर 7000 रुपए की षष्टम श्रेणी की धनराशि दी जाती है।

