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शिवपुरी पुलिस की अपराध विवेचना मे सफलता

By News Desk Dec 14, 2024
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अतुल्य भारत चेतना
नीरज गुप्ता

शिवपुरी। करैरा के अपराध धारा-302, 34 भादवि मे माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी दीपक जाटव एवं ठाकुरदास जाटव को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील करैरा जिला- शिवपुरी के द्वारा आरोपीगण 1. दीपक पुत्र ठाकुरदास जाटव, उम्र 26 वर्ष, 2. ठाकुरदास पुत्र मनीराम जाटव, उम्र-47 वर्ष एवं बालकिशन उर्फ गोलू पुत्र ठाकुरदास जाटव उम्र-22 वर्ष समस्त निवासीगण मीट मार्केट के पास करैरा, थाना करैरा जिला शिवप्री (म.प्र.) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-302 सहपठित धारा 34 के अपराध में आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि, दिनांक-29 जुलाई 2022 को रात्रि 00:48 बजे फरियादी राजू खटीक ने संजय खटीक के साथ थाना आकर मौखिक रिपोर्ट की, कि दिनांक 28 जुलाई 2022 को रात्रि करीब 10:30 बजे वह एवं संजय खटीक मीट मार्केट पुल के पास से निकल रहे थे, तभी उन लोगों ने देखा कि कुलदीप खटीक की ठकुरी उर्फ ठाकुरदास जाटव, बालकिशन उर्फ गोलू जाटव, दीपक जाटव एवं दो अज्ञात व्यक्ति मिलकर मारपीट कर रहे थे । दीपक जाटव के हाथ में लकड़ी की बल्ली, बालकिशन उर्फ गोलू जाटव के हाथ में लोहे का सब्बल तथा ठकुरी उर्फ ठाकुरदास जाटव के हाथ में डण्डा था तथा पांचों लोगों ने मिलकर कुलदीप खटीक की सब्बल, लाठी व डण्डों से मारपीट की, जिससे कुलदीप जमीन पर गिर गया, तभी दीपक जाटव ने बड़ा सा पत्थर उठाकर कुलदीप के सिर पर पटक दिया, जिससे उसकी बायीं आंख की तरफ चोट आकर आंख, नाक व कान से खून बहने लगा, मौके पर वे लोग बचाने गये तो आरोपीगण ने डण्डा, लाठी व सब्बल लेकर उन्हें मारने के लिये दौड़े, तब उन लोगों के चिल्लाने पर रविन्द्र खटीक, सोनू खटीक मौके पर आ गये, जिन्होंने घटना देखी, तब आरोपीगण भाग गये। उसके पश्चात् संजय ने अपने चाचा प्रकाश खटीक से फोन करके गाड़ी बुलाई और कुलदीप को सरकारी अस्पताल, करैरा लेकर आये, जहां डॉक्टर ने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया । ठकुरी उर्फ ठाकुरदास जाटव, बालकिशन उर्फ गोलू जाटव, दीपक जाटव एवं दो अज्ञात व्यक्तियों ने कुलदीप की मारपीट कर हत्या की है। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से थाना करैरा जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-302 सहपठित धारा 34 के अपराध में आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी सुनील भदौरिया, विशेष लोक अभियोजक, करैरा जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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