अतुल्य भारत चेतना
मेहरबान अली कैरानवी
कैराना/शामली। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को सजा सुनाई। वही दस हजार पचास रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वर्ष 2016 में आरोपियों सुमित उर्फ काला पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम ककड़ीपुर जनपद बागपत के खिलाफ थाना कांधला पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को अर्थदंड से दंडित किया गया। वर्ष 2001 में आरोपी जलीश पुत्र नत्थू निवासी मोहल्ला रेगजान कस्बा नगलिया जनपद रामपुर के खिलाफ थाना कांधला पर गौवध व पशु क्ररूता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा सुनाई।
वर्ष 2006 में आरोपी ईशाक पुत्र उमरदीन निवासी खुरगान के खिलाफ गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा सुनाई। वर्ष 2016 में आरोपी नरेश पुत्र मेहर सिंह निवासी हिरणकुदना थाना नांगालोई दिल्ली के खिलाफ थाना शामली पर सड़क दुर्घटना के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने अरोपी को अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी मामलों में निर्धारित अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया।