द्रवीकृत पेट्रोलियम आदेश 2000 के तहत दर्ज किया प्रकरण
अतुल्य भारत चेतना
उमेश शेंडे
बालाघाट। मंगलवार सुबह खाद्य विभाग को वारासिवनी के उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई। शिकायत करते हुए बताया,कि उनके घर पर डिलीवरी करने वाली गैस एजेंसी द्वारा गैस कम दी जा रही है। साथ ही गोडाऊन पर अवैध रूप से गैस चौरी करने का कार्य किया जा रहा है। सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री सुनील किरार ने बताया कि जब दल ॐ श्री माँ इंडेन के गोडाऊन डोंगरिया पहुँच कर विधिवत जांच की गई। जांच के बाद द्रवीकृत पेट्रोलियम ( प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत कार्यवाही की गयी।



35 सिलेंडरों को जांचा गया
एएसओ श्री किरार ने बताया, कि टीम द्वारा मौका मुआयना कर गोडाऊन पर उपलब्ध घरेलू सिलेंडरों में 35 की जांच की गई। जांच मैं इन प्रत्येक सिलेंडरों का वजन किया गया, जिसमें से 9 सिलेंडरों में 1 से 2 केजी की गैस कम मात्रा में पायी गई। जबकि प्रत्येक सिलेंडर में नियमानुसार 14.2 केजी गैस होना चाहिए। वजन करने पर स्थिति साफ हुई। प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएग।