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जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

By News Desk Oct 10, 2024
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अतुल्य भारत चेतना
रईस

बहराइच। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन कराते हुए श्री दुर्गा पूजा (नवरात्रि) श्री दुर्गा प्रतिमा विसर्जनध्दशहरा, महर्षि बाल्मिकी जंयंती, दीपावली, छठपूजा पर्व आदि आगामी त्यौहारों तथा विभिन्न परीक्षाओं को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के मद्देनजर जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा भा.ना.सु.संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट जन द्वारा जारी आदेश के समस्त 27 प्रस्तर 12 अक्टूबर 2024 से 08 दिसम्बर 2024 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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