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टीकमगढ़, मध्य प्रदेश
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संवाददाता:शहजाद वेग
माननीय न्यायालय ने दो आरोपियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास व भारी जुर्माने से किया दंडित-
टीकमगढ़ । जिले के थाना मोहनगढ़ अंतर्गत अवैध शराब के एक बड़े प्रकरण में माननीय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं भारी जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 07 अप्रैल 2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मोहनगढ़ पुलिस टीम ने उपनिरीक्षक राजवीर यादव के नेतृत्व में रेड कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी मुलायम सिंह यादव पिता स्व. राजधर यादव, उम्र 70 वर्ष, निवासी खरबम्होरी के कब्जे से उसके बाड़े में रखी हुई 380 पेटी अवैध शराब बरामद कर जब्त की गई।
इस मामले में पुलिस द्वारा मुलायम सिंह यादव एवं रेशु उर्फ यादवेंद्र यादव पिता मुलायम सिंह यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी खरबम्होरी के विरुद्ध थाना मोहनगढ़ में अपराध क्रमांक 120/25, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक संतोष पांडे द्वारा की गई। विचारण के दौरान माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। शासन पक्ष की ओर से एडीपीओ एन. के. पटेल ने प्रभावी पैरवी की।
माननीय न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए रेशु उर्फ यादवेंद्र यादव एवं मुलायम सिंह यादव को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹25,000 से ₹2,50,000 तक के जुर्माने से दंडित किया।
यह कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

