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Sun. Jan 11th, 2026

लूट की योजना बनाने के आरोपी को सात साल व चार माह का कारावास

अतुल्य भारत चेतना (मेहरबान अली कैरानवी)

कैराना: जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दर प्रीत सिंह जोश की अदालत ने राजस्थानी व्यक्ति को ठहराया दोषी, अदालत ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

कैराना। जिला एवं सत्र न्यायालय ने लूट की योजना बनाने का आरोप साबित होने पर राजस्थान के एक व्यक्ति को सात साल व चार माह के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान ने बताया कि 31 मार्च 2018 की रात को किशन पुत्र लालाराम निवासी ग्राम भागेश्वर थाना सदर पाली राजस्थान को पुलिस ने झिंझाना पशु पैठ की बराबर में आम के बाग में स्थित ट्यूबवेल से लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से तमंचा व कारतूस भी बरामद हुए थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दर प्रीत सिंह जोश की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अदालत ने पत्रावलियों का अवलोकन एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी किशन को दोषी करार देते हुए सात वर्ष व चार माह के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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News Desk

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