सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर पुलिस एक्ट में किया चालान
अतुल्य भारत चेतना
सुशांत “चारुल”
जोशीमठ। पुलिस अधीक्षक महोदय चमोली श्री सर्वेश पंवार (IPS) महोदय द्वारा चारधाम यात्रा के दृष्टिगत समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत धार्मिक/पर्यटक स्थलों व चारधाम यात्रा मार्गो के आस-पास मादक पदार्थों का सेवन कर देवभूमि की मर्यादा को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 14 मई 2024 को कोतवाली जोशीमठ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैनूरी गधेरे के पास चार युवकों को नशे का सेवन करते हुए पाया गया। सभी युवकों का सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 81 पुलिस एक्ट तहत 500-500 रूपए के नकद चालान व अभियुक्तगणों के चार वाहनों का Mv Act के तहत 2500 रूपए का चालान कर कुल 4500/-रू0 का संयोजन शुल्क वसूला गया।
चमोली पुलिस द्वारा आगे भी धार्मिक स्थलों एंव पर्यटक स्थलों में सार्वजनिक रुप से नशा व गंदगी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त
- शुभम मावड़ी पुत्र श्री सज्जन सिंह मावड़ी निवासी नटराज चौक कोतवाली जोशीमठ जनपद चमोली।
- राधाकृष्णन फर्स्वाण पुत्र श्री मुरली सिंह फर्स्वाण निवासी ग्राम सेलंग कोतवाली जोशीमठ जनपद चमोली।
- अंजुल फर्स्वाण पुत्र देवेंद्र सिंह फर्स्वाण निवासी उपरोक्त।
- शिवराज सिंह पुत्र चंद्र प्रकाश निवासी ग्राम पैनी कोतवाली जोशीमठ जनपद चमोली।
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