कोडीन सिरप मामले में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज, कोई राहत नहीं:
संवाददाता आमिर मिर्ज़ा
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोडीन कफ़ सिरप की तस्करी मामले में गिरफ्तारी पर रोक को लेकर दाखिल याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने बस्ती की खुशबू गोयल सहित अन्य कई जिलों के आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोडीन कफ़ सिरप की तस्करी को लेकर पुलिस राज्य स्तरीय अभियान चला रही है। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए दर्जनों आरोपियों ने याचिका दाखिल की हैं। गाजियाबाद, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर सहित कई अन्य जिलों में अब तक 128 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निपुन सिंह ने कहा कि मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आता है इसलिए इसमें प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकती। एक्ट में परिवाद का प्रावधान है और पुलिस बीएनएस व एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर रही है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने कहा कि कफ़ सिरप में कोडीन फास्फेट नामक तत्व मिला है जिसका उपयोग सिर्फ नशे के लिए किया जा रहा है। ऐसे में मामला एनडीपीएस एक्ट का है जिसके प्रावधानों का याचियों ने उल्लंघन किया और फर्जी फर्म बनाकर सिर्फ कागज़ पर ट्रांजेक्शन दिखाया गया। राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी हो गई है। मामले में सुनवाई शुक्रवार को जारी रहेगी।

