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नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कारावास की सजा

By News Desk Aug 6, 2024
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अतुल्य भारत चेतना
अशोक सोनी

1 लाख 20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ Posco Act) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 1,20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया घटना का संक्षिप्त विवरण वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना के आधार पर वादिनी की नाबालिक पुत्री को दिनांक 03.02.2014 को घर से खेत की ओर जाते समय अभियुक्त आशिक अली व गांव के ही निवासी हाकिम अली व फलालू द्वारा जबरन दबोच लेने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में दिनांक 06.02.2014 को मु0अ0सं0- 98/2014 धारा 504, 506, 376(D) भा0द0वि0 व 3(2)(v) SC/ST Act व धारा 6 पॉक्सो एक्ट बनाम 1. आशिक अली पुत्र भग्गू नि0 शंकरपुर जलालपुर थाना नवाबगंज, 2. हाकिम अली, 3. फलालू उर्फ नसीर सांई पुत्रगण मोहरअली नि0गण हरवंशपुर दा0 देवरा थाना रुपईडीहा बहराइच के पंजीकृत किया गया था । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री असलम खान द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण आसिक अली पुत्र भग्गू, हाकिम अली व फलालू उर्फ नसीर सांई पुत्रगण मोहरअली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 376(D), 504, 506(2) भा0द0वि0, 5G/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v) में आरोप पत्र दिनांक 31.07.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया दोषसिद्धि का विवरण पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में ‌ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) द्वारा थाना रुपईडीहा पुलिस, मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक सन्त प्रताप सिंह व सन्तोष सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी व थाना रुपईडीहा के पैरोकार आरक्षी अरविन्द चौरसिया की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 06.08.2024 को दोषी अभियुक्त – आशिक अली पुत्र भग्गू नि0 शंकरपुर जलालपुर थाना नवाबगंज जनपद बहराइच को 20 वर्ष का कारावास व 1,20,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।सजा का विवरण 1धारा-4(2) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष का कारावास और 50,000/- रूपये अर्थदण्ड 2. धारा- 504 भा0द0वि0 के अपराध में 01 वर्ष का कारावास और 10,000/- रूपये अर्थदण्ड

  1. धारा-506(2) भा0द0वि0 के अपराध में 02 वर्ष का कारावास और 10,000/- रूपये अर्थदण्ड ।
  2. धारा-3(2)(v) SC/ST Act के अपराध में 20 वर्ष का कारावास और 50,000/- रूपये अर्थदण्ड ।
    धारा-4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा-3(2)(v) SC/ST Act के अपराध में अधिरोपित अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 05-05 माह एवं धारा 504(2) व 506 भा0द0वि0 के अपराध में अधिरोपित अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगा।
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