
अतुल्य भारत चेतना
संवाददाता
सुल्तानपुर। बुधवार 31जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद सुलतानपुर के दिशा निर्देश में व अपर पुलिस अधीक्षक के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व मे अपराध एवं अपराधियो की गिरफ्तारी के परिपेक्ष्य में थाना कुड़वार के प्रभारी निरीक्षक चन्द्रभान वर्मा मय हमराह का0 वीरेन्द्र कुमार द्वारा मु0अ0सं0 212/24 धारा 196/299/352/353 BNS व 67 IT Act से संबन्धित अभि0 इरशाद खान पुत्र मो0 लियाकत निवासी ग्राम बहमरपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर को हरखी बीरापुर मोड़ के पास से मय बरामदगी एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा जानबूझकर धर्म विशेष की भावनाओ को आहत करने के लिए अभद्र टिप्पणी किया गया था तथा धार्मिक उन्माद फैलाया गया था । यह कृत्य समाज विरोधी, धर्म विरोधी की श्रेणी में आता है। उक्त घटना को लेकर हिन्दू समुदाय में आक्रोश व्याप्त है । अभियुक्त द्वारा पुनः घटना की पुनरावृत्ति कर वैमनस्य व धार्मिक उन्माद फैलाने की प्रबल संभावना थी। अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से आवश्यक कार्यवाही पूरी करके उसे न्यायालय भेजा गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। क्षेत्राधिकारी नगर शिवम मिश्रा ने इस संबंध में बताया कि कानून के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति समाज और सामाजिकता के दुश्मन है । उनके लिए सिर्फ एक जगह है और वह कारागार है।विदित हो कि 30 जुलाई 2024 को कावड़ियों के ऊपर इरशाद खान के द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दी गई थी।