Breaking
Sun. Jan 11th, 2026

न्यायालय ने गैंगस्टर को सुनाई छह वर्ष की सजा

अतुल्य भारत चेतना
मेहरबान अली कैरानवी

कैराना/शामली। न्यायालय ने गैंगस्टर के मामले में आरोपी को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वही पाँच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वर्ष 2018 में आरोपित महताब पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला रेती के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में थाना थानाभवन में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय ने आरोपी महताब को दोषी मानते हुए छः वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया।

Author Photo

News Desk

Responsive Ad Your Ad Alt Text
Responsive Ad Your Ad Alt Text

Related Post

Responsive Ad Your Ad Alt Text