Breaking
Mon. Jan 12th, 2026

सेवाप्रदाता के चयन/टेण्डर प्रकरण में वरिष्ठ कोषाधिकारी के अभिमत को जांच में पाया गया नियम विरुद्ध

वित्त एवं संसदीय कार्यमन्त्री ने तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा पत्र

अतुल्य भारत चेतना
अशोक कुमार सोनी

बहराइच। पयागपुर पंचायत अध्यक्ष द्वारा सेवा प्रदाता के चयन व टेण्डर प्रकरण उनके द्ववारा तैयार कराय गए कार्यालय आलेख पर तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति बहराइच द्ववारा दिए गये अभिमत को अपर जिलाधिकारी की जांच में नियम विरुद्ध पाया गया है।


सूत्रों का कहना है कि पयागपुर विधान सभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी के एक शिकायत पत्र पर वित्त एवं संसदीय कार्य मन्त्री सुरेश खन्ना ने जिलाधिकारी बहराइच को पत्र भेजकर जांच कराकर आख्या मांगी थी। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी बहराइच को सौंपी जिसमें तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी द्ववारा नगरपंचायत अध्यक्ष व पयागपुर के सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन/टेण्डर प्रकरण में दिए गये अभिमत को नियम विरुद्ध पाया है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगरपंचायत अध्यक्ष पयागपुर ने सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन/टेण्डर प्रकरण में 14 जुलाई 2023 को कार्यालय अभिलेख पर तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी ने अपना अभिमत व्यक्त किया है उस पर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राम जनक तिवारी के हस्ताक्षर फर्जी हैं।
अधिशासी अधिकारी राम जनक तिवारी वर्तमान में गोसाई गंज लखनऊ में कार्यरत हैं। तिवारी ने अपर जिलाधिकारी बहराइच को अपना स्पस्टीकरण शपथ पत्र के माध्यम से दिया है जिसमें तत्कालीन अधिशासी अधिकारी तिवारी ने लिखा है कि 14 जुलाई 2023 को वह अपर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अवकाश पर थे।
उत्तरप्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मन्त्री सुरेश खन्ना ने तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति के विरुद्ध कार्यवाही के लिये अपर मुख्य सचिव को लिखकर निदेशक कोषागार को निर्देशित करने का आदेश दिया है।

subscribe our YouTube channel

Author Photo

News Desk

Responsive Ad Your Ad Alt Text
Responsive Ad Your Ad Alt Text

Related Post

Responsive Ad Your Ad Alt Text