अतुल्य भारत चेतना
मेहरबान अली कैरानवी
कैराना/शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं कनफेडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन घनश्याम दास गर्ग ने एक प्रेस नोट के माध्यम से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीठ ने जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारियों को नोटिस देकर गिरफ्तारी की धमकी जैसे मामलों को अनुचित ठहराने के आदेश का देश भर के व्यापारियों ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश एवं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने निर्देश देते हुए कहा, कि जीएसटी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा, की नोटिस द्वारा व्यापारियों को गिरफ्तारी की धमकी देकर किया जा रहा उत्पीड़न अनुचित है। इस पर अंकुश लगना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने कहा, कि जीएसटी विभाग एक जटिल समस्या बन गया है।

इसका सरलीकरण अति आवश्यक है व्यापारियों को आए दिन तरह-तरह के नोटिस दिए जा रहे हैं, जिससे व्यापारी तनावग्रस्त है जबकि व्यापारी ईमानदारी के साथ जीएसटी कर जमा कर सरकार को मालामाल कर रहा है ऊपर से नोटिस देकर गिरफ्तारी का भय बैठा कर व्यापारी को परेशान किया जा रहा है, जो अनुचित है यदि इस प्रकार व्यापारियों को परेशान करने की परंपरा पर अंकुश नहीं लगा तो प्रदेश और देश का व्यापारी जीएसटी विभाग के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर होगा उन्होंने कहा कि शीघ्र ही व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ जाकर व्यापार कर आयुक्त महोदय से मिलकर बड़े व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराएगा।
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