नानपारा बहराइच। तहसील नानपारा क्षेत्र अंतर्गत परसा अगैया के अनूप वर्मा को 10 वर्षीय मासूम की हत्या के आरोप में अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख का अर्थ दंड भी अदा करना पड़ेगा अर्थ दंड न अदा करने की स्थिति में 1 वर्ष के साधारण कारावास से भी दंडित होना पड़ेगा बताते चलें कि घटना 23 मार्च 2023 की है जिसमें वादी श्री किशुन पुत्र राममिलन वर्मा निवासी ग्राम परसा अगैया थाना कोतवाली नानपारा ने कोतवाली में सूचना दी थी कि मेरे 10 वर्षीय पुत्र की अज्ञात व्यक्ति ने गला रेत कर हत्या कर दी है जिसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में दो लोगों के बरी होने के पश्चात मुख्य अभियुक्त अनूप वर्मा पर दोष सिद्ध हुआ तथा अभियुक्त ने तंत्र-मंत्र के चक्कर में बालक की गला रेत कर हत्या करना स्वीकार किया धारा 302 अपराध में मृत्यु दंड तथा एक लाख का अर्थ दंड ,अर्थदंड न भुगतने की दशा में 1 वर्षीय अतिरिक्त कारावास का फैसला कोर्ट ने सुनाया है।
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