अतुल्य भारत चेतना
शिवशंकर जायसवाल
कटघोरा/कोरबा। त्यौहार सीजन व गणेशोत्सव को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमे डीजे संचालको को उक्त निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा नही करते पाए जाने पर डीजे संचालको को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसी तारतम्य में कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को डीजे संचालको की बैठक लेकर उन्हें गाइडलाइन की जानकारी देने निर्देश जारी किए गए हैं। कटघोरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा कटघोरा एसडीओपी पंकज सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना कटघोरा प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने सभी डीजे संचालको की बैठक लेकर उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देकर नियमो का पालन करने की बात कही है वही इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जारी निर्देशो की अवहेलना करने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
थाना में आयोजित बैठक में इलाके के 25 डीजे धुमाल संचालक उपस्थित हुए। बैठक में थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने सभी संचालको को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय द्वारा डीजे धुमाल संचालन के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।जिसमे कई बिंदुओं पर नियम पालन करना होगा। इन्होंने आगे बताया कि सभी डीजे संचालको को न्यायालय द्वारा जारी निर्देशो का पालन करना होगा और निर्देश पालन नही करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है। साथ ही डीजे संचालन के दौरान किसी भी संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुचाने वाला गाना नही बजाने का निर्देश भी जारी है।थाना प्रभारी ने ये भी बताया कि जारी निर्देशो के अनुसार रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंध होगा,अगर समय का ध्यान न रखते हुए निर्देशो का उलंघन किया गया तो डीजे जप्ती कर कानूनी कार्यवाही होगी। लिहाजा निर्धारित मापदंड के अनुसार डीजे का संचालन करें।
निर्देशो के अनुसार डीजे की आवाज तेज होने की बजाय मापदंडों के अनुसार निर्धारित हो,अन्यथा उलंघन करने पर कार्यवाही होना तय है।साइलेंट जोन हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर,शासकीय कार्यालयों के आसपास डीजे संचालन प्रतिबंध होगा।साइलेंट जोन पर निर्देशो का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही होगी।यह भी स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी आयोजक द्वारा अगर जोर जबर्दस्ती पूर्वक डीजे संचालन कराया जाता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे ताकि उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके। मालवाहक में डीजे बॉक्स साउंड सिस्टम बांधकर संचालन करना प्रतिबंध होगा।इससे यातायात बाधित होता है। जिस कारण जाम की स्थिति बनती है। अगर ऐसा करते पाए गए तो कड़ी कार्यवाही होगी।
बैठक में थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने डीजे संचालको को ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया कि आवासीय क्षेत्रों में 65 डेसिबल औधोगिक में 75 डेसिबल साइलेंट जोन में 50 डेसिबल और रहवासी क्षेत्र में 60 डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे का संचालन करना प्रदूषण की श्रेणी में आता है।ऐसा करते पाए जाने पर पुलिस प्रशासन वैधानिक कार्यवाही करने बाध्य होगा। बैठक में आलोक जायसवाल, धनंजय डिक्सेना, विष्णु जायसवाल, अवि गुप्ता, अनुज तिवारी, देवांगन डीजे संचालक, पप्पू, रंजीत देवांगन, दिलदार सहित अन्य डीजे संचालक उपस्थित रहे।