अतुल्य भारत चेतना
शिवशंकर जायसवाल
कोरबा/कटघोरा। सांस्कृतिक भवन कटघोरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में आयोजित विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सम्पन्न किया गया जिसमें ब्यवहार न्यायालय कटघोरा से न्यायाधीश श्रीमती- श्रद्धा शुक्ला शर्मा अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा एवं न्यायाधीश श्रीमती- मधु तिवारी व न्यायाधीश सुश्री- रूपल अग्रवाल और पैरालीगल वालेंटियर्स रवि शंकर सागर ,आरती मंगेशकर, तलवीर सिंह, रवि शंकर सोनी, रमा साहू, प्रद्युम यादव, व 50 जनसमूहो सहित उपस्थित होकर उक्त शिविर को सम्पन्न किये।

उक्त शिविर में माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा कहा गया कि बाल और किशोर श्रम ( निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 भारत की संसद और श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा 23 दिसम्बर 1986 को एक अधिनियमित एक कानून बना है। जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम कहा गया है, जिससे तहत् 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को रोजगार श्रम नहीं कराया जा सकता।

न्यायाधीश श्रीमती- मधु तिवारी ने बताया कि अधिनियम कुछ निर्दिष्ट खतरनाक ब्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और अन्य स्थलों पर कामकाजी परिस्थितियों को नियंत्रित करता है।
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