जयपुर। नगर निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान में एक बड़ा फैसला सामने आया है। दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति के पार्षद चुनाव लड़ने पर लागू प्रतिबंध को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण संशोधन को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।
सूत्रों के अनुसार, नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में वर्तमान में यह प्रावधान है कि दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति नगर निकाय चुनाव, विशेष रूप से पार्षद का चुनाव, नहीं लड़ सकते। अब इसी धारा में संशोधन करने की कवायद शुरू की गई है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को विधि विभाग भेजने की स्वीकृति दे दी है।
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विधि विभाग की जांच और राय के बाद यह प्रस्ताव स्वायत्त शासन विभाग द्वारा विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहाँ इसे संशोधन विधेयक के रूप में रखा जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद नए नियम लागू होंगे और दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुल सकता है।
इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज होने की संभावना है। कई संगठन इसे जनप्रतिनिधित्व में समान अवसर को बढ़ावा देने वाला कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे जनसंख्या नियंत्रण नीति के विपरीत देख रहे हैं।

