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Wed. Jan 14th, 2026

नववर्ष के जश्न को लेकर आजमगढ़ पुलिस अलर्ट, सुरक्षा व कानून व्यवस्था हेतु सख्त गाइडलाइन जारी

आजमगढ़।

नववर्ष के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आजमगढ़ पुलिस ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी गाइडलाइन के अनुसार न्यू ईयर पार्टी की अनुमति रात्रि 01 बजे तक ही मान्य होगी।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जश्न की आड़ में हुड़दंग, स्टंट, तेज रफ्तार एवं नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में पकड़े जाने या स्टंट करते पाए जाने पर गिरफ्तारी, वाहन सीज तथा आवश्यकता पड़ने पर जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

पुलिस के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाना दुर्घटनाओं को न्यौता देता है, इसलिए नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी।

यह आदेश 30 दिसंबर से 05 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।

मॉल, होटल, पब, क्लब, बार एवं बैंक्वेट हॉल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वहीं, जनपद के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों एवं प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

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पुलिस की अपील

आजमगढ़ पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नववर्ष का उत्सव शालीनता, अनुशासन एवं कानून के दायरे में रहकर मनाएं।

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शत्रुघ्न देवपुरिया

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