कृषि विभाग की कार्रवाई -तीन खाद-बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
रिपोर्टर मनमोहन गुप्ता भरतपुर
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विभाग की कार्रवाई: डीग में अनियमितता मिलने पर तीन खाद-बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
डीग – संयुक्त निदेशक कृषि विभाग, डीग के निर्देशन में सोमवार को जिले के जालूकी, कामां और शीशवाडा क्षेत्र में खाद-बीज प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर तीन फर्मों के रिटेल उर्वरक अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।
संयुक्त निदेशक कृषि श्री रामकुंवार जाट ने बताया कि निरीक्षण दल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है।
*किसान सेवा केन्द्र, भूराका जालूकी* निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विक्रेता द्वारा किसानों को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया बेचा जा रहा था और कृषकों को बिल भी जारी नहीं किए जा रहे थे। साथ ही, उर्वरक विक्रय की सूचना अधिसूचित अधिकारी को नहीं भेजी जा रही थी। इस पर फर्म का लाइसेंस (संख्या 603/Agri/2020) अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया है।
*भगवती खाद बीज भण्डार, कोसी चौराहा कामां* निरीक्षण के समय विक्रेता के पास मौके पर पौस मशीन और स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं मिले। इसके अलावा, प्रतिष्ठान पर मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं थी और विक्रय की सूचना भी नहीं भेजी जा रही थी। इन कमियों के चलते फर्म का लाइसेंस (संख्या 197/Agri/2014) अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया है।
*फौजदार ट्रेडर्स, शीशवाडा* यहाँ भी निरीक्षण के दौरान पौस मशीन और स्टॉक रजिस्टर नदारद मिले। मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने और उर्वरक विक्रय की सूचना प्रेषित न करने की अनियमितता के कारण फर्म का लाइसेंस (संख्या FR/2023-24/26548) अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया है।

